और जब जिलाधिकारी ने इस खंड का मौके पर किया मुआयना

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रिपोर्ट :- हरिश्चंद्र राजपूत

हमीरपुर । आज जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने कुरारा से कंडोर जाते समय कुरारा बेरी मार्ग पर एक बालू का ओवरलोड ट्रैक्टर पाए जाने पर जिलाधिकारी ने तत्काल ट्रैक्टर (यूपी 91 एल2875) रुकवाकर उसके एमएम 11 /रॉयल्टी पेपर चेक किए जो कि गत दिवस 23 जून के पाए गए । जिलाधिकारी ने तत्काल ट्रैक्टर को कुरारा थाने में सुपुर्द कर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए है ।

तत्पश्चात जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी को कंडोर में मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण करने जाते समय कंडोर गांव के पास बालू/ मौरम का एक अवैध डंप दिखाई देने पर जिलाधिकारी ने तत्काल मौके का मुआयना किया । पूछताछ में यह मौरम डंप, खंड संख्या 19/03 का होना पाया गया। जिलाधिकारी को मौके के मुआयने में ज्ञात हुआ कि पट्टाधारक द्वारा अवैध रूप से बिना वजन कराए ट्रक व ट्रैक्टरों की मनमाने ढंग से एमएम11/ रॉयल्टी बनाकर ओवरलोडिंग कर राजस्व को भारी क्षति पहुचाई जाती है। ट्रकों / ट्रैक्टरों की लोडिंग खनन स्थल से काफी दूर अवैध रूप से डंप करके की जाती है जोकि मानकों के विपरीत है। मौके पर / लोडिंग स्थल पर 360 डिग्री एंगल का कैमरा भी नहीं पाया गया तथा किसी भी वाहन की लोडिंग के समय की फोटो आदि नही दिखाई जा सकी।। इस भारी अनियमितता पर जिलाधिकारी ने तत्काल एक्शन लेते हुए मौरम/ बालू के डंप माल / मोरम को तत्काल जप्त करने तथा संबंधित मौरम पट्टा को सीज करने व उसकी ओटीपी बंद करने तथा एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। मौके पर पाए गए 05 ओवरलोड ट्रैक्टर पर भी उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने मौके पर तत्काल खनिज अधिकारी व उपजिलाधिकारी सदर को बुलाकर पैमाइश करा कर जुर्माना भी लगाने तथा अन्य कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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