किशोर न्याय कानून पर जागरूकता कार्यक्रम विषय पर उपकारागार में आयोजित हुआ शिविर

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महोबा , राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश जे0पी0 यादव के आदेशानुसार शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में किशोर न्याय कानून पर जागरूकता कार्यक्रम विषय पर शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राकेश कुमार गौतम ने की। कार्यक्रम में लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम महोबा के डिप्टी रामनरेश नरेश यादव, व असिस्टेंट हरेन्द्र मिश्रा, जेलर शिवमूरत सिंह सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। आयोजित शिविर में उपकारागार में निरूद्ध बन्दियो को यह जानकारी दी गयी कि यदि कोई किशोर बन्दी अपनी आयु के सम्बन्ध में दावा करना चाहता है तो कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मे प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सकता है साथ ही उपस्थित किशोर बन्दियो को उनके अपीलीय अधिकार के सम्बन्ध मे यह भी बताया गया कि उन्हे निष्पक्ष एवं त्वरित मार्ग पाने का अधिकार है, किशोर मामलो मे कोई जूरी न रखने का अधिकार साथ ही सुनवायी के समय मातृ-पिता एवं अविभावक को उपस्थित का भी अधिकार है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2(45) के अनुसार छोटे अपराध के अन्तर्गत ऐसे अपराध आते है जिनमे भारतीय दण्ड संहिता 1860 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम मे किसी अपराध के लिये अधिकतम 3 वर्ष के कारागार का प्रावधान है। साथ ही उपकारागार मे नामित पराविधिक स्वयंसेवको को भी निर्देशित किया गया कि यदि कोई किशोर बन्दी अपनी आयु के सम्बन्ध मे दावा प्रस्तुत करना चाहता है तो उस बन्दी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ उपस्थित बन्दियो को उनके कानूनी अधिकारों के बारे मे बताया तथा गरीब एवं असहाय बन्दियो जिनकी कोई पैरवी नही कर रहा है और वह अपने मुकदमें की पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त करने में असक्षम है उनके लिये विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है एवं उनकी समस्त प्रकार की विधिक सहायता की जाती है। साथ ही शिविर में उपस्थित बन्दियो को 9 मार्च 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय पर भी जानकारी दी गयी। जेलर द्वारा कार्यक्रम हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार व्यक्त किया और कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से जेल में निरूद्ध बन्दियो को अपनी बात कहने का मौका मिलता है और उन्हे अधिक से अधिक विधिक सहायता उपलब्ध होती है। उपस्थित बन्दियो द्वारा कार्यक्रम में प्रदत्त की गयी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों की अत्यन्त सराहना की गयी।

रिपोर्ट- राकेश कुमार अग्रवाल

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