किसानों को कृषि कार्य करने से पुलिस नहीं रोकेगी: मुख्यमंत्री

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यूपी डेस्क
किसानों को कृषि कार्य करने से पुलिस नही रोकेंगी, न ही उन्हें परेशान करेगी।शासन ने इसकी लिए हरी झंडी दे दी है।बस सोशल डिस्टेंस यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की दूरी 01 मीटर से कम न हो,साथ ही मुह को ढककर कार्य करेंगे।इस बाबत देवेश चतुर्वेदी (प्रमुख सचिव कृषि उत्तर प्रदेश शासन) ने कोविड – 19 वायरस के आपदा के लॉकडाउन के दृष्टिगत वर्तमान रखी 2019 – 20 की फसलों की कटाई के सम्बन्ध में पत्र संख्या – 806 / पीएसएजी ) / कैम्प / 2020 लखनऊ दिनॉक 30 मार्च 2020 को जारी करके प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी,पुलिस कमिशनर लखनऊ एवं गौतमबुद्ध नगर,समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक लखनऊ को अवगत कराया है कि कोरोना वायरस के रोकथाम के सम्बन्ध में फसलों की कटाई / मड़ाई विषयक निर्देश प्रसारित किया गया है । उक्त निर्देशों के क्रम में निम्न बिन्दुओं पर कटाई / मडाई सम्बन्धी आवश्यक निर्देश स्पष्ट किये जाते है –

1 . यदि कम्बाईन हार्वेस्टर किसी जनपद में उपलब्ध है यह चाहे अन्य जनपद / अन्य प्रदेश में पंजीकृत हो . उनकी उपलब्धता के जनपद में हार्वेस्टर अपने ड्राइवर तकनीशियन /ट्रैक्टर ट्राली सहित उस जनपद में जहाँ भौतिक रूप से उपलब्ध है . उनमें बिना पास / अनुमति के कटाई / मडाई का कार्य करते रह सकते हैं । यदि अन्य जनपद में जाने की दशा में ही उन्हें अनुमति / पास की आवश्यकता होगी ।

2- यदि किसानों व मजदूरो द्वारा सोशल डिस्टेन्सिंग मेन्टेन करते हुए अपने गाँव / क्षेत्र में कटाई / मडाई किया जा रहा है , तो उनको भी किसी प्रकार के पास / अनुमति की बाध्यता न की जाये । उक्त निर्देश दिनांक 30.04.2020 तक के लिए प्रभावी होगें । शेष बिन्दु / निर्देश सन्दर्भित शासनादेश के अनुरूप प्रभावी होगें।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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