जिलाधिकारी ने इन जगहों को बंद करने के दिए सख्त निर्देश

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रायबरेली

कोरोना के मद्देनजर 31 मार्च 2020 तक के लिए रायबरेली के सभी सिनेमा हॉल,माल और जिम बंद किए गए। जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने आदेश जारी किया है कि अगर शहरे में कोई भी सिनेमा घर चलता हुआ पाया गया तो सिनेमा घरों के स्वामी संचालकों, प्रबंधकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही डीएम ने सभी तरह के कोचिंग सेंटर और इंस्टीट्यूट को भी 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए हैं।

कोचिंग सेंटर और निजी संस्थान भी 31 मार्च तक बंद

इन सबके बावजूद रायबरेली में कुछ कोचिंग सेंटर और निजी संस्थान अभी भी स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं। इसे देखते हुए रविवार को जिलाधिकारी ने सभी निजी कोचिंग सेंटर और इंस्टीट्यूट को अग्रिम आदेशों तक 22 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए हैं। अगर इस बीच कोई भी संस्थान और कोचिंग सेंटर खुला हुआ पाया जाता है तो उस पर भारतीय दंड संहित की धारा 188 के अंर्तगत कार्रवाई की जाएगी।

नियम का पालन न करने वालो पर होगी कड़ी कार्रवाई

कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं। इस मामले में प्रशासन ने रायबरेली में सार्वजनिक स्थलों को 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। इसी तरह का आदेश एनसीआर के नोएडा और गाजियाबाद जिले के लिए भी जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, रायबरेली के अलावा इन दोनों शहरों के सभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, क्लब डिस्को, जिम और मॉल्स बंद किए गए है। कोरोना के मद्देनजर प्रशासन ने ऐतिहातन इस तरह का कदम उठाया है।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

Anuj Maurya

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