दुष्कर्म के आरोपित को 14 साल की सजा

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कौशाम्बी | जिला न्यायालय (पाक्सो अधिनियम) के विशेष न्यायाधीश अनुपम कुमार ने दुष्कर्म में आरोपित को 14 साल के कारावास की सजा सुनाई है | अदालत ने इस मामले में आरोपित 47 हज़ार रुपये का अर्थदंड लगाया है | दुष्कर्म का यह मामला कोखराज थाना क्षेत्र में मई 2016 को सामने आया था | 

अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 मई 2016 को कोखराज थाना क्षेत्र के एक गांव में घटना उस समय सामने आई जब पीड़िता शौच के लिए घर से बाहर निकली थी, तभी आरोपित जगन लाल उर्फ़ विनोद पुत्र सूर्यबली ने उसे पकड़ कर जबरजस्ती की | घटना को अंजाम देने के बाद जगन ने पीड़िता को वारदात के बारे में किसी से न बताने की धमकी भी दी | पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी माँ को देकर स्थानीय पुलिस को तहरीर दी | जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपित जगन लाल उर्फ़ विनोद पुत्र सूर्यबली के खिलाफ धारा 376(2)(आई), 506 व् 3/4 लैंगिक अपराध से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मुकद्दमा दर्ज कर कार्यवाही की थी | 

सरकारी वकील तीरथ सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) के न्यायमूर्ति अनुपम कुमार की अदालत ने मामले के उभय पक्षों को सुना। अदालत में 6 गवाह परीक्षित कराये गए | कोर्ट ने अर्थदंड न जमा करने पर मुल्जिम पर लगे प्रत्येक अपराध के लिए एक एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का दंड दिया है | 
Ajay Kumar

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