फी रेगुलेशन एक्ट का कड़ाई से पालन कराने से संबंधित पत्र

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विषय– किताब कापी ड्रेस इत्यादि सामग्री अभिभावकों को ख़रीदने के प्राइवेट स्कूलों का मनमाने एकाधिकार समाप्त करने और आरटीई यानी शिक्षाधिकार अधिनियम, फी रेगुलेशन एक्ट का कड़ाई से पालन कराने से संबंधित पत्र-

परम श्रद्धेय,

विनम्रतापूर्वक विषयान्तर्गत आपसे निम्नवत् निवेदन है-

1- प्राइवेट स्कूलों में पठन-पाठन सामग्री और ड्रेस इत्यादि किसी ख़ास दुकानों एवं स्कूलों से अभिभावकों को ख़रीदने के बाध्यकारी प्राइवेट स्कूलों के एकाधिकार को बंद कराया जाए।

2- ख़ास दुकानों और स्कूलों से पठन पाठन, ड्रेस इत्यादि सामग्री नही ख़रीदने से खुले बाज़ार में कही नहीं मिलता है जिंसें खुले बाज़ार अथवा आनलाइन उपलब्ध करवाया जाएं।

3- कम से कम पाँच विक्रेताओं का नाम स्कूलों के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट सहित सोशल मीडिया पर प्रदर्शित कराया जाए।

4- प्राईवेट स्कूलों में पाँच साल तक बिना अनुमति पाठ्यक्रम, किताब और ड्रेस इत्यादि नहीं बदला जाए।

5- आरटीई के तहत नामचीन स्कूलों की सीटें कम होती जा रही है, यू डायस का अभिभावक संघ और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ स्कूलों में भौतिक सत्यापन कर पोर्टल पर वास्तविक सीटों का निर्धारण किया जाए।

6- आरटीई से कक्षा एक में प्रवेश लेने वाले स्कूलों में नर्सरी के बच्चों की भी पढ़ाई होती है इन स्कूलों में आरटीई के तहत नर्सरी में भी पोर्टल पर आनलाइन आवेदन लेकर बच्चों का प्रवेश किया जाए।

9- आरटीई से कक्षा एक में प्रवेश लेने वाले स्कूलों में 1 अप्रैल को तीन वर्ष पूर्ण कर चुके बच्चों का पोर्टल पर नर्सरी में आनलाइन आवेदन लिया जाए।

10-आरटीई से कक्षा नर्सरी में प्रवेश लेने वाले स्कूलों में 1 अप्रैल को छ: वर्ष पूर्ण कर चुके बच्चों का पोर्टल पर आयुसंगत कक्षाओं में आनलाइन आवेदन लिया जाए।

11- आरटीई के तहत लखनऊ, नोएडा और ग़ाज़ियाबाद की तरह प्रदेश के सभी ज़िलों में अभिभावक संघो का गठन कराया जाए।

12- आरटीई यानी शिक्षाधिकार और फी रेगुलेशन एक्ट का कड़ाई से पालन कराया जाए।

13- आरटीई के तहत चयनित बच्चों का दाख़िला नहीं लेने वाले, एडमिशन फिस, शिक्षण इत्यादि शुल्क लेने/ माँगने वाले प्राइवेट स्कूलों के विरूद्ध यथा अधिनियम विधिक कार्यवाही करते हुए ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द किया जाए।

अस्तु  बिंदु संख्या -1 लगायत बिंदु संख्या – 13 तक व्यक्तिगत पहल करते हुए प्राथमिकता के आधार पर जनहित में माकूल कार्यवाही अमल में लाया जाए ताकि हम अभिभावकों का हित होवे।

दिनांक-02 अप्रैल 2024

सधन्यवाद
आपका
शुभेच्छु

राजकुमार गुप्ता
(अध्यक्ष- हिमाद्री ट्रस्ट)
निवास- कचनार राजातालाब
वाराणसी उत्तर प्रदेश 221311
मो. 9415823500, 9336617112

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