बजट 2020: इनकम टैक्स में बड़ी राहत, लेकिन शर्तें लागू

पहले 10 लाख से ज्यादा इनकम पर सीधे 30% टैक्स था. इसमें सरकार ने 10 से 15 लाख के बीच दो स्लैब बनाए हैं. (10-12.5 और 12.5-15) 10-12.5 लाख के बीच 20% टैक्स लगेगा. वहीं 12.5-15 लाख के बीच 25% टैक्स लगेगा.

budget 2020

सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए हैं. लेकिन 5 लाख से लेकर 15 लाख तक की इनकम वालों के लिए सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं. 5 लाख तक की इनकम पर पहले की तरह की कोई टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन टैक्स स्लैब वैकल्पिक होगा. अगर कोई ये टैक्स स्लैब अपनाता है तो उसको टैक्स पर मिलने वाली कई तरह की छूट छोड़नी पड़ेगी और सरकार ने 70 तरह की छूट को हटा दिया है.

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नया इनकम टैक्स स्लैब

5 लाख से 7.5 लाख की इनकम पर 10% टैक्स लगेगा. अगर आपकी इनकम 7.5 से 10 लाख रुपये के बीच है तो आपको उस पर 15% टैक्स लगेगा. 10-12.5 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स लगेगा. वहीं 12.5-15 लाख तक की इनकम पर टैक्स 25% लगेगा. वहीं 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स देना होगा.

लोगों के पास अब 2 ऑप्शन

लोग चाहें तो पहले के इनकम टैक्स स्लैब के तहत ही टैक्स भर सकते हैं. लेकिन अगर नए टैक्स स्लैब के तहत टैक्स भरना है तो टैक्सपेयर्स को 70 तरह की टैक्स पर मिलने वाली छूट छोड़नी पड़ेंगीं. अब लोगों को तय करना है कि वो किस इनकम टैक्स सिस्टम के तहत अपना टैक्स भरना चाहते हैं.

क्या बदलाव आया?

पहले 5 से 10 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स लगता था. अब सरकार ने इसको दो कैटेगरी में तोड़ा है. (5-7.5 और 7.5- 10 लाख) 5-7.5 पर अब 10% टैक्स लगेगा और 7.5- 10 पर 15% टैक्स लगेगा.

पहले 10 लाख से ज्यादा इनकम पर सीधे 30% टैक्स था. इसमें सरकार ने 10 से 15 लाख के बीच दो स्लैब बनाए हैं. (10-12.5 और 12.5-15) 10-12.5 लाख के बीच 20% टैक्स लगेगा. वहीं 12.5-15 लाख के बीच 25% टैक्स लगेगा.

15 लाख से ज्यादा की इनकम पर अभी भी पहले की तरह ही 30% टैक्स ही लगेगा.

 

दुर्गेश सिंह चौहान

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