रिजर्वेशन के दौरान 49 पैसे का विकल्प ज़रूर चुनें, यह विकल्प कर सकता है बड़ी मदद

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अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो रिजर्वेशन के दौरान 49 पैसे का विकल्प जरूर चुनें. यह छोटा सा विकल्प बड़ी मदद कर सकता है. दरअसल इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) रेल यात्रियों को ट्रेन टिकट पर ट्रैवल इंश्योरेंस का विकल्प उपलब्ध कराता है. इस इंश्योरेंस को लेने के लिए आपको बहुत बड़ी रकम देने की जरूरत नहीं होती. केवल 49 पैसे की छोटी सी धनराशि रेलवे आपसे डिमांड करता है.

इस छोटे से अमाउंट में IRCTC 10 लाख रुपये तक का ट्रैवल इंश्योरेंस उपलब्ध कराता है. रेल यात्रा के दौरान यात्री के साथ किसी भी तरह की अनहोनी होने पर यात्री और उसके परिवार को इसका फायदा मिलता है. ट्रैवल इंश्योरेंस लेना यात्री के लिए वैकल्पिक है. वह चाहे तो 49 पैसे देकर इस सुविधा का लाभ ले सकता है.

कैसे ले सकते हैं?

IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए ट्रेन टिकट बुकिंग के दौरान ट्रैवल इंश्योरेंस का विकल्प आता है. इसके लिए 49 पैसे चुकाने होते हैं. टिकट बुक होने पर यात्री के मोबाइल पर एसएमएस या ई-मेल या दोनों के जरिए नॉमिनी डिटेल देने के लिए लिंक आता है. इस पर क्लिक करके सीधे इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर नॉमिनी की जानकारी भरी जा सकती है.

कन्फर्म टिकट पर ही मिलेगा फायदा

IRCTC की वेबसाइट के मुताबिक, 10 लाख रुपये के ट्रैवल इंश्योरेंस का फायदा सिर्फ कन्फर्म और (प्रतीक्षारत) आरएसी ट्रेन टिकट वालों को ही मिलेगा. वेटिंग लिस्ट ई-टिकट वालों के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस का फायदा नहीं है. साथ ही 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी ट्रैवल इंश्योरेंस का फायदा नहीं है.

5 कैटेगरी में बंटी है दावे की राशि

ट्रैवल इंश्योरेंस की राशि दुर्घटना में हुए नुकसान पर निर्भर करते हुए 5 श्रेणी में बंटी है. ट्रेन दुर्घटना में यात्री की स्थायी विकलांगता या मौत होने की सूरत में 10 लाख रुपये और पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में भी 10 लाख रुपये का दावा मिलता है. मृत्यु की दशा में शव को लाने ले जाने के लिए 10 हजार रुपये की मदद का भी प्रावधान है. रेल यात्रा के दौरान हादसे में आंशिक विकलांगता की स्थिति में 7.5 लाख रुपये और जख्मी होकर अस्पताल में भर्ती होने पर 2 लाख रुपये का क्लेम उपलब्ध है.

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