शिक्षा निदेशक ने आखिर क्यों रायबरेली बीएसए को कर लिया तलब

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रायबरेली

शिक्षा निदेशक ( बेसिक ) उत्तर प्रदेश गणेश कुमार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 ( 1 ) ( ग ) के अर्न्तगत शैक्षिक सत्र 2018 – 19 में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के यूनीफार्म व पाठय – पुस्तकों हेतु दी गयी वित्तीय सहायता की धनराशि की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी , गाजियाबाद , गौतमबुद्धनगर , हाथरस , एटा , प्रयागराज मीरजापुर , सीतापुर , रायबरेली , जालौन , अम्बेडकरनगमास्ट सुलतानपुर , कानपुरनगर , कानपुरदेहात , फर्रुखाबाद को जारी किया है।
उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि वित्तीय वर्ष 2018 – 19 तक निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 ( 1 ) ( ग ) के अर्न्तगत अध्ययनरत एवं प्रवेश पाये समस्त छात्र / छात्राओं को यूनीफार्म व पाठय – पुस्तकों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक है । उक्त के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 03 – 01 – 2020 द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि निर्धारित प्रपत्र पर सूचना लेकर दिनांक 7 – 01 – 2020 से 9 – 01 – 2020 के मध्य सम्बन्धित पटल सहायक / कर्मचारी को शिक्षा निदेशक ( बेसिक ) , कार्यालय , निशातगंज , लखनऊ में उपस्थित कराना सुनिश्चित करें , परन्तु आपके कार्यालय से पटल सहायक / कर्मचारी इस कार्यालय में उक्त तिथि पर उपस्थित नहीं हुए है । आपकी यह कार्यशैली अत्यन्त खेदजनक है तथा निदेशालय के निर्देशों की प्रत्यक्ष रूप से अवहेलना है । अतः इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण दिनांक 05 – 02 – 2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा कि स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

Anuj Maurya

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