समाज में पीड़ित और जरूरतमंदो को लाभ दिलाने के साथ उनके लिए करें पहल

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महोबा ,  राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में अपर जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में नियुक्त पराविधिक स्वंय सेवकों के साथ बैठक आहूत की गयी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सचिव ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक अधिकार को बताते हुये कहा जरूरतमंदों को लाभ दें।

उनका काम ही जरूरतमंदों की मदद करना है। उन्होने कहा कि जानकारी के अभाव में कई लोग कानून का लाभ नहीं ले पाते हैं। सरकार और न्यायपालिका ने कई ऐसे कानून बनाए हैं, जिनका लाभ समाज के पीड़ित वर्ग को मिलना चाहिए। पीएलवी की जिम्मेदारी है कि समाज में पीड़ित और जरूरतमंदों को कानून का लाभ दिलाएं और उनके लिए पहल भी करें। सविधान के प्रस्तावना व मौलिक अधिकार का वर्णन करते हुये कहा कि लोगों को भरोसा रहता है कि पीएलवी उनके और न्याय पालिका के बीच एक मजबूत कड़ी हैं।

पीएलवी के माध्यम से कई पीड़ितों को समय से न्याय भी मिल जाता है। ऐसे में जरूरी है कि पीएलवी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मौलिक अधिकारों के बारें में पराविधिक स्वंय सेवकों को बताया गया। उन्होने कहा कि पीएलवी को कार्य शुरू करने से पहले प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के माध्यम से उनको कानून का जरूरतमंदों को लाभ दिलाने की जानकारी दी जाती है। ऐसे में यह जरूरी है कि पीएलवी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए।

रिपोर्ट – राकेश कुमार अग्रवाल

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