Raebareli Thereportstoday Team- जिले में 15 साल पुराने वाहन सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। 1 अप्रैल 2024 से 15 वर्ष पुराने वाहनों के संचलान पर प्रतिबंध लगा है। सरकार के नए नियम से पंद्रह साल की आयु पूरा करने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। फिर भी ऐसे वाहन बिना कागजात के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। परिवहन विभाग चुप्पी साधे हुए है। जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तब विभाग की आंख खुलती है। जिले में अब तक महज 100 से अधिक वाहन स्क्रैप किए गए हैं।
दरअसल, 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के पीछे सरकार का मकसद इन गाड़ियों को सड़कों से हटाकर स्क्रैप यानी कबाड़ बनाना है, ताकि ये गाड़ियां सड़कों पर अधिक प्रदूषण न फैला सकें। इसके लिए सरकार ने नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी लागू की है। इस स्क्रैप पालिसी में सेना की गाड़ियों को छोड़ दिया गया है।
इसके बाद सभी पर यह नियम लागू है। जिले में आए दिन सड़कों पर पुराने वाहनों से लोग चोटहिल रहे हैं। ये वाहन सड़क पर बेखौफ दौड़ रहे हैं। सवारियों को भी ढोने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन परिवहन विभाग के जिम्मेदारों का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। यदि हम आंकड़े की बात करें तो जिले में तीन हजार से अधिक ऐसे वाहन हैं जिनकी आयु पंद्रह साल से अधिक हो गई है।
क्या है नई स्क्रैप पॉलिसी
नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी उन लोगों के लिए जरूरी है, जिनके पास अपनी कार है। इस पॉलिसी के तहत 20 साल पुरानी कार और 15 साल से अधिक पुरानी कमर्शियल गाड़ियों का इस्तेमाल लोग नहीं कर सकते है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी कारों को लेकर सड़क पर चल रहा है तो उसे जुर्माना भी देना होगा।
एआरटीओ ने Thereportstoday Team को बताया कि पंद्रह वर्ष की आयु पूरे किए वाहन स्वामियों को कई बार पूर्व में नोटिस दी जा चुकी है। कुछ लोग कार्यालय में आकर विभागीय कार्रवाई करवा भी रहे हैं। यदि नोटिस के बाद भी ये वाहन सड़क पर दौड़ रहे हैं तो उन्हे थानों में बंद करवाया जाएगा।
Anuj Maurya Report