बिना इजाजत अगर उड़ाया ड्रोन, गैंगस्टर एक्ट मे जायेंगे जेल

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Up Desk -पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के कई जिलों से रात के समय ड्रोन उड़ने की खबरें लगातार सामने आ रही थी . इन ड्रोन की गतिविधियों को लेकर गांवों में तरह-तरह की अफवाहें फैल गई हैं कि ये चोरी या जासूसी के लिए उड़ाए जा रहे हैं. इससे ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया है और कई जगह लोग रातभर पहरा देते नजर आ रहे हैं. प्रदेश में फैलते डर और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अफवाहों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने साफ कर दिया है और उन्होंने सभी जनपदों के अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना इजाजत ड्रोन उड़ाना अब पूरी तरह प्रतिबंधित है. यदि कोई व्यक्ति ड्रोन का दुरुपयोग करता है या डर फैलाता है, तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत भी कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने ड्रोन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति की घोषणा करते हुए कहा कि अब बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. राज्य सरकार का यह सख्त कदम उस समय सामने आया है जब प्रदेश के कई जिलों में कथित ड्रोन दिखाई देने की घटनाओं ने लोगों में भय और भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है.फिलहाल इस आदेश के बाद से शहरी ग्रामीण के लोगों ने चैन की सांस ली है..

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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