इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का दिया आदेश, इलाहाबाद गोरखपुर कानपुर नगर बनारस लखनऊ,

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के 5 शहरों में 26 अप्रैल तक लगाम लगाने का दिया आदेश उत्तर प्रदेश में रोज कोरोना के नए-नए आंकड़े देखने को मिल रहे हैं वही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना को लेकर नई नई गाइडलाइन जारी की गई लेकिन कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा और उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है वहीं उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से बेबस और लाचार नजर आती हुई थी रही है अगर हम श्मशान घाट की बात करें तो यहां पर लगातार शमशान घाट में लाइनों की लंबी लंबी कतार लगी रहती हैं जहां पर लोगों को अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है वही उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से बेबस नजर आती दिख रही है और उत्तर प्रदेश में ना ऑक्सीजन मिल पा रहा है मरीजों को सही तरीके से और ना ही बेड लगातार लोग ऑक्सीजन को लेकर घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है आज लखनऊ की यह आलम रहा कि वहां पर कोरोना मरीजों को घर वापस भेज दिया गया और बेड खाली होने की दशा में भर्ती नहीं किया जा रहा है लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की समीक्षा बैठक करें वहीं अगर आज हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में तो इसके पहले भी कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त कर पर लगाने का सुझाव दिया था वही आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पांच शहरों कानपुर नगर प्रयागराज बनारस लखनऊ और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक दौड़ लगाने का आदेश दिया है अब देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार इसको मानती है या नहीं वही उत्तर प्रदेश सरकार का एक बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं है अब देखना यह है कि यह उत्तर प्रदेश में क्रोना का कड़ा कहां तक ले जाता है और एक कहां पर थमता है लगातार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है लेकिन कोरोनावायरस कब टूटेगा यह किसी को कुछ नहीं पता और सरकार इस पर क्या ठोस कदम उठाएगी आने वाला है वक्त ही बताएगा

रिपोर्ट अभय प्रताप सिंह

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