ईओ नगरपालिका बाँदा पर 25 हजार का जुर्माना

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आर0टी0आई0 की सूचना ना देने पर , राज्य सूचना आयोग ने किया दंडित।

रिपोर्ट – सुधीर त्रिवेदी, वरिष्ठ संवाददाता

बाँदा-राज्य सूचना आयोग उ0प्र0 द्वारा नगर पालिका बांदा के जन सूचना अधिकारी / अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की गई।

आपको बता दे कि संजीव पिपसानियाँ पुत्र स्व नंन्द किशोर पिपसानियाँ ने जन सूचना अधिकार की अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत नगर पालिका से जानकारी /सूचना मांगी गई थी नगर पालिका शहर बांदा के जन सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी ना देने के कारण राज्य सूचना आयोग के माननीय राज्य सूचना अधिकारी द्वारा दंडात्मक कार्यवाही करते हुए 25000 रुपए का अर्थदंड जन सूचना अधिकारी के ऊपर 13 जुलाई को लगाया गया। इसके पहले भी संजीव पिपसानियाँ पंजाब नेशनल बैंक छावनी बांदा के जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी ना देने पर केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लताड़ लगवा चुके हैं।

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