बाइक-स्कूटी पर पीछे बैठने वाले हो जाएं अब सावधान,हेलमेट नहीं लगाया तो होंगी ये बड़ी कार्यवाही

7610

Two-Wheeler Helmet Law In Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में बाइक-स्कूटर चलाने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि नए नियमों के अनुसार अग राइडर के साथ पीछे बैठे यात्री भी बिना हेलमेट के नजर आएंगे तो उन्हें भारी जु्र्माना तो लगेगा ही, साथ ही नए दोपहिया वाहन खरीदार बिना दो हेलमेट के बाइक-स्कूटर नहीं खरीद पाएंगे।

Authored by: ANUJ MAURYA

Updated: 18 Jan 2026

UP Traffic Rules Helmet Mandatory For Pillion : भारत को सड़क हादसों का देश माना जाता है और यहां हर साल हजारों लोगों की रोड एक्सीडेंट में मौत की वजह उनका हेलमेट ना लगाना भी है। जी हां, करोड़ों लोगों के यातायात का जरिया हर दिन बाइक या स्कूटर होते हैं, लेकिन लाखों लोग अब भी बिना हेलमेट के दोपहिया वाहनों की सवारी करते हैं और सड़क हादसे में अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसे में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नियम लागू किया गया है, जो कि बाइक-स्कूटर राइडर के लिए बेहद जरूरी है। जी हां, अब राइडर के साथ ही पीलियन, यानी बाइक-स्कूटर पर पीछे बैठे लोगों के लिए भी हेलमेट लगाना अनिवार्य हो गया है।

रोड सेफ्टी बढ़ाने पर जोर


दरअसल, यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा लागू किया गया यह नियम समय की मांग है और यह रोड सेफ्टी बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। यूपी सरकार ने तय किया है कि अब लोगों को मोटरसाइकल और स्कूटर खरीदते समय शोरूम में दो-दो हेलमेट लेना अनिवार्य होगा और इसके पैसे ग्राहकों को ही देने होंगे। आम तौर पर शोरूम में एक हेलमेट फ्री मिल जाता है, जो कि राइडर के लिए होता है। लेकिन, अब दो हेलमेट लेना जरूरी होगा, जो कि पीलियन राइडर के लिए है।

Ride Safe or Pay Heavy In UP

नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश


सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों हेलमेट आईएसआई मार्क वाले होने चाहिए, जो कि ज्यादा सुरक्षित होते हैं। बिना दो-दो हेलमेट लिए आप बाइक-स्कूटर खरीद ही नहीं पाएंगे। प्रदेश के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि बाइक या स्कूटर खरीदने वालों को दो-दो हेलमेट देने से जुड़े प्रमाण भी वाहन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, जिससे पता चलेगा कि नियम का सख्ती से पालन हो रहा और कस्टमर दो-दो हेलमेट ले रहे हैं।

Strict Helmet Rule for Back Seaters In UP

जुर्माने के साथ यह नुकसान भी…


अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बाइक या स्कूटर पर पीछे बैठा यात्री बिना हेलमेट के पकड़ा गया तो फिर क्या होगा, तो आपको बता दें कि अगर आप बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते दिखे या आपके पीछे बैठा पीलियन बिना हेलमेट के पकड़ा गया तो फिर 1,000 रुपये का जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने तक के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। यूपी के ट्रैफिक कमिश्नर किंजल सिंह की मानें तो प्रदेश में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों में काफी सारे ऐसे लोग थे, जो बिना हेलमेट बाइक या स्कूटर पर पीछे बैठे थे।

UP traffic rules for pillion riders

हेलमेट से जुड़े नियम हुए सख्त


इन सबके बीच आपको बता दें कि देशभर में सड़क सुरक्षा की स्थिति बेहतर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफी सारे प्रयास हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि मोटरसाइकल और स्कूटर पर हेलमेट पहनने का नियम सख्ती से लागू हो। ऐसे में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार अब टू-व्हीलर्स पर हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रही है।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

7.6K views
Click