दुष्कर्म व बंधक बनाने के आरोपी सलमान को 10 साल की कठोर कैद

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अदालत ने कहा ऐसे अपराधी समाज के लिए खतरा

रायबरेली

जनपद रायबरेली की मिल एरिया थाने से जुड़े बहुचर्चित मुकदमे में शनिवार को अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायालय एजीजे-7वीं के माननीय न्यायाधीश  सतीश कुमार त्रिपाठी ने आरोपी सलमान को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।मुकदमा अपराध संख्या-476/2019, सत्र परीक्षण संख्या-242/20 के तहत आरोपी पर धारा 376 (दुष्कर्म) व 343 (अवैध बंधक बनाना) आईपीसी में कार्रवाई की गई थी। शासन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) दिनेश बहादुर सिंह ने अदालत में ठोस पैरवी की।फैसले के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले समाज के लिए गंभीर खतरा हैं। ऐसे अपराधों पर कठोर सजा देकर ही समाज में विश्वास कायम किया जा सकता है।गौरतलब है कि वर्ष 2019 में दर्ज इस मामले में पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में सलमान पर न सिर्फ दुष्कर्म बल्कि बंधक बनाकर रखने का भी गंभीर आरोप लगाया था। लंबे ट्रायल और गवाहियों के बाद अदालत ने आज पीड़िता को न्याय दिलाते हुए आरोपी को सजा सुनाई।इस फैसले से जिले में कानून व्यवस्था पर आम जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है। लोग अब उम्मीद जता रहे हैं कि न्यायालय के ऐसे कठोर निर्णय से भविष्य में अपराधियों के हौसले पस्त होंगे।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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