आपदा में अवसर ढूंढ़ रहे एंबुलेंस चालकों की अब खैर नहीं, जिला प्रशासन ने जारी किया ये कड़ा नियम

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आपदा में अवसर ढूंढ रहे यदि कोई एंबुलेंस चालक आपसे मनमानी पैसे मांगे तो आप तुरंत यह नंबर डायल करें।
कोविड-19 संक्रमित मरीज अथवा उसके परिजन निर्धारित दर से अधिक धनराशि लिए जाने की शिकायत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 व ट्रैफिक पुलिस मोबाइल 9415 93 76 70 पर भी दर्ज करा सकते हैं।

उप संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन संदीप जायसवाल नोडल अधिकारी
मो. 70 0766 1624

आपदा में अवसर ढूंढने वाले एंबुलेंस चालक और स्वामियों पर जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव हुए सख्त

रायबरेली

जहां एक ओर अवसरवादी लोग रायबरेली में आपदा के दिनों में अवसर ढूंढ रहे है कमाई का। ऐसे लोगों पर कोई नकेल नहीं कसी जा रही है। दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को मनमानी दामों पर बेचा जा रहा है। वहीं जिला अधिकारी महोदय रायबरेली वैभव श्रीवास्तव का इस ओर मीडिया द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया। जिस पर कलेक्टर महोदय ने सख्त आदेश जारी किए हैं। जिसके अंतर्गत कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु उनके आवास तथा चिकित्सा – हॉस्पिटल से रेफरल हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल तक मरीजों को ले जाने हेतु एंबुलेंस चालकों/ स्वामियों द्वारा मरीजों के परिजनों से मनमानी दर के अनुसार किराया वसूलने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इस दृष्टिगत यह आवश्यक हो गया कि कोविड-19 संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु उपयोग में लाए जाने वाले एंबुलेंस के किराए की दरें जनपद रायबरेली अंतर्गत निर्धारित अब कर दी गई हैं। अन्यथा कोविड-19 से पीड़ित पेशेंट को प्राइवेट वाहन से ले जाने को तैयार नहीं होते थे। और यदि ले जाते थे तो अंधी कमाई करते थे। अब कोई भी चालक अधिक पैसे नहीं वसूल कर पाएगा जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव जिला मजिस्ट्रेट एपिडेमिक डिजीज मैनेजमेंट का प्रयोग करते हुए तत्काल दरो के आदेश को लागू किया गया है। जिसमें श्रेणी वार दरों का निर्धारण किया गया है। ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस मू. 800, 10 किलोमीटर दूरी तक उसके पश्चात 20रुपए प्रति किलोमीटर की दर से, ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस 1250 किलोमीटर की दूरी तक उसके पश्चात मू.25किलोमीटर की दर से, वेंटिलेटर सपोर्टेड बाईमैप एम्बुलेंस 2200, प्रथम 10 किलोमीटर की दूरी तक उसके बाद रुपए 40 प्रति किलोमीटर की दर से। सभी निजी एंबुलेंस अपने एंबुलेंस के संबंधित निर्धारित प्रारूप तैयार करेंगे तथा प्रत्येक दिन की जानकारी अपडेट रखेगें। अन्यथा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें डिटेल भरनी होगी 1 – एंबुलेंस का प्रकार ऑक्सीजन सहित या आक्सीजन रहित, वेंटीलेटर 2 मरीज का नाम नंबर 3 तीमारदार का नाम पता मोबाइल नंबर नंबर 4 ट्रिप की दिनांक प्रारंभिक एवं अंत का समय 5 ट्रिप का ब्यौरा कहां से शुरू हुआ कहां खत्म हुआ। कुल वसूल किराया। तीमारदार का हस्ताक्षर। अनुश्रवण हेतु उप संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन श्री संदीप जयसवाल मोबाइल नंबर 70076 61624 को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नामित नोडल अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह निर्धारित दरों के आधार पर संबंधित परिवहन सेवा से जुड़े हुए वाहन स्वामियों संचालकों के अनुपालन सुनिश्चित कराएं ऐसे वाहन चालक स्वामी के निर्धारित किराए से अधिक धनराशि मरीजों से वसूल कर रहे हैं उनके खिलाफ एंबुलेंस चालक के विरुद्ध द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 उत्तर प्रदेश में महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 में निहित प्रविधानो के अनुसार कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार से नोडल अधिकारियों ने ऐसे एंबुलेंस चालकों और मालिकों को सख्त हिदायत दी है कि अधिक किराया वसूल ना करें और हर मुमकिन सहायता मरीजों को दें। इस प्रकार से अब यहां बीमार लोगों के तीमारदारों की जेबे नहीं कटेगी। वही जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव महोदय को भी रायबरेली की जनता ने धन्यवाद कहा क्योंकि देर से ही सही लेकिन निरंतर बनी इस समस्या से राहत मिलेगी।

अनुज मौर्य/मनीष श्रीवास्तव रिपोर्ट

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