उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती- 2025 में आयु सीमा में छूट दिए जाने के निर्णय का सदर विधायक अदिति सिंह ने किया स्वागत

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Raebareli -सदर विधायक अदिति सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस सशस्त्र पुलिस,विशेष सुरक्षा बल,महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस एवं जेल वार्डन की रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के अंतर्गत अभ्यर्थियों को एक बार के लिए अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष की छूट दिए जाने से सरकार करने का स्वागत करती है वहीं सदर विधायक ने बताया कि 12 जून 2025 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट कर पुलिस भर्ती में आयु की सीमा में शीथलीकरण की मांग भी रखी थी ताकि कोविड काल में अन्य कारणों से आयु सीमा पार करके योग्य अभ्यार्थियों  को न्याय मिल सके जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मामले को गंभीरता से लिया गया और सरकार द्वारा इस मांग को स्वीकार कर लिया जाना युवाओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता  और सकारात्मक सोच को भी दर्शाता है सदर विधायक  ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अभ्यर्थियों के हित में लिया गया यह निर्णय दूरदर्शी न्याय संगत एवं युवा हिट ऐसी है विगत वर्षों में कई योग अभ्यर्थी आयु सीमा के कारण भारती से वंचित रह जाते थे लेकिन ऐसे निर्णय से उन्हें एक नए अवसर प्राप्त हुआ है साथ ही उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के लाखों युवाओं की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है और इससे पुलिस बल को योग प्रशिक्षित और ऊर्जा मां मानव संसाधन भी मिलेगा जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था और अधिक श्रद्धा होगी सदर विधायक ने मुख्यमंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार के युवाओं की भविष्य को ध्यान में रखते हुए या निर्णय लेने के लिए हार्दिक आभार भी व्यक्त किया है और उन्होंने सभी विद्यार्थियों से अपील भी की है कि वह पूरी निष्ठा और अनुशासन ईमानदारी के साथ भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने की भी मांग की है

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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