न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस द्वारा तीन आरोपियों के विरुद्ध जानलेवा हमला करने, अश्लील हरकत करने, लूट करने, घर में घुसकर मारने पीटने सहित अन्य गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही निवासी दीपचन्द, रामदीन, तथा भगवान दीन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज किया है। घटना 19 जून को रात्रि करीब 8:30 बजे की बताई जाती है। शिकायत पत्र में पीड़िता द्वारा बताया गया है कि घटना के बाद उन्होंने अपने भाई व पिता के साथ बीकापुर कोतवाली पहुंचकर शिकायत पत्र दिया गया।
लेकिन कोतवाली पुलिस 2 दिनों तक दौड़ती रही न तो रिपोर्ट दर्ज की गई और न ही मेडिकल कराया गया। उसके बाद 21 जून को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिला अस्पताल में पहुंचकर अपने तथा अपने भाई चोटों का मेडिकल और दवा उपचार कराया गया। उसके बाद न्यायालय की शरण लिया। न्यायालय के आदेश पर बीकापुर कोतवाली में आरोपियों के विरुद्ध धारा 307, 308, 394, 452, 352, 354, 354 ख, 504, 506, 427, एवं 425 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया गया है।
रिपोर्ट- मनोज कुमार तिवारी
कोर्ट के आदेश पर तीन आरोपियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा हुआ दर्ज
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