डॉ रुमा परवीन ने जिला अस्पताल रायबरेली में (ICC) के गठन होने की उठाई मांग

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रायबरेली -जिला अस्पताल रायबरेली में POSH Act (Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act, 2013) के तहत Internal Complaints Committee (ICC) का गठन अब तक न होना अत्यंत गंभीर विषय है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए डॉक्टर रुमा प्रवीन ने बताया कि महिला अस्पताल में ICC गठित है, लेकिन जिला अस्पताल जैसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान में इसका अभाव POSH Act की स्पष्ट अवहेलना है।
कानून के अनुसार “कार्यस्थल” की परिभाषा बहुत व्यापक है। जिला अस्पताल में आने वाली महिला मरीज, महिला तीमारदार, महिला कर्मचारी, आउटसोर्स स्टाफ, इंटर्न, ट्रेनी, आशा, ANM, नर्स, डॉक्टर — सभी POSH Act के दायरे में आते हैं।
यदि किसी महिला के साथ इलाज के दौरान, दवा लिखते समय, जाँच के नाम पर या व्यवहार में अभद्रता, मानसिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न होता है, तो वह स्पष्ट रूप से POSH Act के अंतर्गत अपराध है।
ICC न होने की स्थिति में
पीड़िता को शिकायत का वैधानिक मंच नहीं मिलता
ऐसे मामले दब जाते हैं और उत्पीड़न की घटनाएँ बार-बार होती रहती हैं
यह केवल कानून का सवाल नहीं, बल्कि महिला सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और संस्थागत नैतिकता का भी प्रश्न है।
एक मनोविज्ञानी एवं Government Empanelled POSH Chairperson होने के नाते मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि
जिला अस्पताल रायबरेली में अविलंब ICC का गठन किया जाना चाहिए,
ताकि महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और भय-मुक्त वातावरण मिल सके।
कानून केवल काग़ज़ पर नहीं, ज़मीन पर भी लागू होना चाहिए।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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