3 महीने के लिए बालू की खुदाई अवैध घोषित

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चित्रकूट। जिलाधिकारी शेषमणि पांडे ने जनपद में स्वीकृत बालू, मोरम के समस्त पट्टे धारकों से कहा है कि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के क्रम में मानसून सत्र 1 जुलाई से 30 सितंबर तक नदी तल से उप खनिजों का खनन प्रतिबंधित किया गया है।

समस्त खनन पट्टा धारकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए मानसून सत्र 1 जुलाई से 30 सितंबर तक अपने खनन पट्टा क्षेत्र में खनन परिवहन कार्य बंद रखेंगे।

उक्त अवधि में आपके खननपट्टा क्षेत्र से कोई खनन न होने पाए इस पर सतत निगरानी रखे तथा आवश्यकता अनुसार इस हेतु अपने कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करें यदि आपके क्षेत्र में खनन परिवहन किया जाना पाया जाता है तो आप के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

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