बार एसोसिएशन की बैठक में लिया गया फैसला, कालाबाजारी करने वाले व्यक्ति को नहीं दी जाएगी कानूनी सहायता

15925

अधिवक्ताओं की महापंचायत सेंट्रल बार एसोसिएशन की वर्चुअल बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है। कि वर्तमान समय में कोरना कोविड-19 महामारी का प्रकोप लोगों के जीवन लगातार छीन रहा है। लोग अपने प्रिय जनों को खो रहे हैं। हर तरफ भय का वातावरण है। संक्रमण लगातार लोगों को अपने आगोश में ले रहा है। संक्रमित लोगों को खरीद दामों पर दवाइयां ऑक्सीजन व अन्य जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की बजाय कुछ लोग इस महामारी का फायदा उठाते दवाइयों, ऑक्सीजन व अन्य खाद्य सामग्रियां अधिक दामों पर बेच रहे हैं और ब्लैकमेलिंग के माध्यम से मोटी रकम कमा रहे हैं। सेंट्रल बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि यदि जिला प्रशासन ऐसे संकटकाल में कालाबाजारी करने वालों को पकड़ता है और उनके खिलाफ कार्यवाही करता है तो ऐसे आरोपियों की जमानत जनपद का कोई अधिवक्ता नहीं कराएगा। काला बाजार करने वालों को अधिवक्ताओं द्वारा किसी प्रकार की कोई कानूनी मदद नहीं दी जाएगी। ऐसे ब्लैकमेलर समाज के लिए कलंक है। इन लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन अभिलंब सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इन कालाबाजारी करने वालों पर एन एस भी लगाया जाए। अन्यथा की स्थिति में अधिवक्ता समुदाय खुद बाहर निकल कर ऐसे कालाबाजारी करने वालों को सबक सिखाने के लिए विवश होगा। भवदीय सुरेंद्र सिंह भदौरिया . अध्यक्ष शशिकांत शुक्ला महामंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन

रिपोर्ट अभय प्रताप सिंह

👁 15.9K views
15.9K views
Click