मंदिर से चोरी की घटना कारित किये जाने से संबंधित अभियोग में अभियुक्त को मिली सजा

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महोबा , पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप जे.एम. प्रथम द्वारा मंदिर से चोरी किये जाने के अभियोग में नामित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि तथा 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 7 दिवस अतिरिक्त का कारावास भुगतना पडेगा। थाना श्रीनगर में 2021 में पंजीकृत धारा 379, 411 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त गोलू सक्सेना उर्फ पटवारी पुत्र सुरेन्द्र सक्सेना निवासी ग्राम पिपरामाफ थाना श्रीनगर को सजा मिली है।

रिपोर्ट- राकेश कुमार अग्रवाल

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