Raebareli- निबंधन कार्यालय की कार्यप्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित और समयबद्ध बनाने के लिए प्रशासन ने नई टाइम स्लाट व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए बुक किए गए स्लाट के भीतर ही पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी होगी। नई व्यवस्था के अनुसार, आवंटित समय से अधिकतम एक घंटे के अंदर बैनामा कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में प्रक्रिया पूरी न होने पर स्लाट स्वतः समाप्त हो जाएगा।
निबंधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक यह नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा और इस तारीख के बाद किए गए सभी आवेदनों पर अनिवार्य रूप से लागू रहेगा। यानी अब आवेदक को जो समय आवंटित किया जाएगा, उसकी वैधता केवल एक घंटे तक ही सीमित होगी। यदि इस दौरान रजिस्ट्री पूरी नहीं हो पाती है तो संबंधित पक्षकार को फिर से आवेदन कर नया स्लाट लेना पड़ेगा।
नई व्यवस्था को लेकर विभाग, विलेख लेखकों और अधिवक्ताओं को सूचित कर रहा है। साथ ही आनलाइन स्लाट बुकिंग के समय आवेदकों के मोबाइल पर भी इससे संबंधित जानकारी भेजी जा रही है, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। अधिकारियों ने अधिवक्ताओं से यह भी अनुरोध किया है कि वे अपने मुवक्किलों को इस नियम के बारे में पहले से जागरूक करें।
प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 1 अप्रैल के बाद सभी पक्षकार अपने तय समय पर ही निबंधन कार्यालय पहुंचे और निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी कराएं। इससे न केवल कार्यालय में भीड़ कम होगी, बल्कि कार्य भी अधिक पारदर्शी और सुचारु रूप से संपन्न हो सकेगा।
हालांकि, इस नई व्यवस्था के बीच एक अहम सवाल अभी भी अनुत्तरित है। यदि तकनीकी कारणों, विशेष रूप से सर्वर खराब होने की स्थिति में देरी होती है, तो क्या आवेदक को उसी दिन अतिरिक्त समय मिलेगा या स्लाट समाप्त मान लिया जाएगा। इस पर विभाग ने अभी तक स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं।
अनुज मौर्य रिपोर्ट


