By TheReportsToday Edited Anuj Maurya
अब युवा-युवतियों के विवाह का निबंधन कराने पर पति एवं पत्नी दोनों को प्रमाण पत्र मिलेगा।
अब निबंधन विभाग वर-वधू को देगा मैरेज सर्टिफिकेट
रायबरेली- अब युवा-युवतियों के विवाह का निबंधन कराने पर पति एवं पत्नी दोनों को प्रमाण पत्र मिलेगा। इसके लिए विभागीय निर्देश भी प्राप्त है। विवाह होने के बाद आप निबंधन विभाग की वेबसाइट IGRSUP. GOV. INआवेदन करने के एक दिन बाद ही प्रमाण पत्र मिलता है। विवाह के 30 दिनों के बाद कभी भी दंपती अपना विवाह का रेजिस्ट्रेशन कराकर प्रमाण पत्र विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।
जानकारी के मुताबिक निबंधन विभाग में जमीन निबंधन के साथ-साथ अब शादीशुदा लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट निबंधन विभाग द्वारा उनको प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है। आवेदन करने के समय वर-वधू दोनों की उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है।
क्या क्या प्रमाण पत्र है जरूरी –
1. लड़का-लड़की का उम्र प्रमाणपत्र
2. आवासीय प्रमाणपत्र
3. वर-वधू की फोटो
4. दोनों पक्षों की ओर से तीन गवाहों के नाम या तीन परिचित होने चाहिए
5.दहेज अगर लिए है तो एफिट डेफिट
6.अगर शहर मे निवास करते है तो सभासद का प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी है तो ग्राम पंचायत अधिकारी का प्रमाणित पत्र
7.10/10रूपये के दो एफिट डेफिट
8.लड़का, लड़की के माता पिता या बालिग़ भाई बहन की गवाही
9.आधार कार्ड लड़का व लड़की का
निबंधन के आवेदन पर पति-पत्नी दोनों का हस्ताक्षर जरूरी है। शुल्क –
आवेदन शुल्क : 100 रुपये
निबंधन शुल्क : अगर एक वर्ष के अंदर विवाह हुआ है तो 10 रुपये -अगर एक वर्ष से अधिक जितने वर्ष विवाह के हो गए है उसका 50 रूपये गुड़े शादी के जितने वर्ष
विवाह निबंधन से लाभ-
1. वीजा लेने में सहयोगी
2. पासपोर्ट के लिए निबंधन जरूरी
3. महानगरों में किराए पर मकान लेने में सहयोगी
4. पारंपरिक व धार्मिक विधि-विधान से विवाह को सामाजिक मान्यता तो है, लेकिन कानूनी मान्यता के लिए निबंधन आवश्यक है। ऐसे वादों को परिवार न्यायालय में पक्षकारों को अपना पक्ष रखने में सुविधा होती है। निबंधन अधिकारी ब्रजेश पाठक ने कहा कि ज़ब वर वधु का विवाह हो जाता है तो वर वधु दोनों अपने डॉक्यूमेंट व गवाह लाकर ऑफिस मे ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन के बाद मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते है
अनुज मौर्य रिपोर्ट


