अयोध्या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम आमिर सुहेल की अदालत ने पीड़ित सदर बाजार थाना कैंट निवासी चतुर्थभुज दास उर्फ चंदा बाबा की 156,3 की याचिका पर सुनवाई कर अयोध्या जानकीघाट राम बल्लभाकुंज बहुचर्चित राज कुमार दास मणि राम दास छावनी के उत्तराधिकारी महन्थ कमल नयन दास महन्थ विमल दास वीरेंद्र नाथ राय व संजय यादव के विरुद्ध कैंट थाने में गम्भीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जिससे भू माफियाओं में हड़कम्प मच गया है इन सभी पर आरोप है कि थाना कैंट अंतर्गत गुप्तारघाट स्थित लक्ष्मी नरसिंह मंदिर पर अवैध कब्जा कर मृतक महन्थ बलराम दास सहित 10अन्य गवाहों के फर्जी हस्ताक्षर बना कर कूट रचित महज्जरनामा तैयार कर डिप्टी रजिस्टार कार्यालय में 26 दिसम्बर 2022 को रजिस्टर्ड करवा लिया था इस प्रकरण में पीड़ित चतुर्भुज दास उर्फ चंदा बाबा ने न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी जिस पर यह आदेश जारी हुवा है तथा दो अन्य मामले में भी न्यायालय ने आदेश जारी किया है उक जानकारी पीड़ीत चतुर्भुज दास उर्फ चन्दाबाबा के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ने दी।
रिपोर्ट- मनोज कुमार तिवारी
राजकुमार दास व कमल नयन दास सहित 5 के विरुद्ध न्यायालय ने दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश
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