अगर आप भी बाइक या स्कूटी पर करते हैं सफर तो जानें लाकडाउन 4.0 का यह नया नियम

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न्यूजडेस्कदेश मे कोरोना महामारी अपने चरम पर है, कोरोना से बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए हैं, पीएम मोदी ने कोरोना से जंग लड़ने के लिए लाकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग को हथियार बनाया है, लाकडाउन 3 आज खत्म हुआ है और लाकडाउन 4 का आगाज हो हो रहा है, ऐसे में बाइक व स्कूटी पर चलने वालों के लिए भी सरकार ने नए नियम जारी किए हैं, आइये जानते हैं इन नियमों के बारे में….

अकेले चलें बाइक पर

सरकार के नए नियम के मुताबिक बाइक या स्कूटी पर केवल चलाने वाला ही बैठ सकता है, पीछे की सीट पर सवारी पाए जाने पर पहले जुर्माना उसके बाद दोपहिया वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है, घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा, लॉकडाउन का उल्लंघन करने और दोपहिया वाहन में एक सवारी की अनुमति से संबंधित अधिसूचना महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी कर दी गई है, इसकी जानकारी चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी के साथ एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में दी है। प्रमुख सचिव ने बताया कि महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी अधिसूचना में दोपहिया वाहन चालाक ही अकेले वाहन चला सकेगा, पीछे बैठने की अनुमति किसी में नहीं होगी, दोपहिया वाहन में पहले बार पीछे बैठी सवारी पर 250 रुपये, दूसरी बार 500 रुपये, तीसरी बार में 1000 रुपये और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है ।

विशेष परिस्थितियों में अनुमति के बाद मिलेगी छूट

बाइक चलाने के नियमों में इस बात का भी खयाल रखा गया है कि अगर महिला वाहन चलाना नहीं जानती है और वह अपने किसी घर के सदस्य के साथ अपने कार्यस्थल जा रही है तो उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर दोपहिया वाहन के पीछे बैठना होगा, पीछे बैठी महिला के लिए हेलमेट, मास्क और ग्लव्स पहनना ज़रूरी है ।

सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित

स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि जिस तरह चेहरा चेहरा न ढंकने पर जुर्माना है, उसी तरह सार्वजानिक स्थल पर थूकने पर भी जुर्माना लगाया गया है । पहली व दूसरी बार पकड़े जाने पर 100 – 100 रुपये, तीसरी बार या उससे अधिक बार पकड़े जाने पर 500 – 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा । इन सभी मामलों में दण्ड वसूलने का अधिकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट या थाने के इंस्पेक्टर को होगा।

Devesh

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