रायबरेली -उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन केन्वक्शन न्यायालय ADJ 8th रायबरेली अभिषेक कुमार सिन्हा ने मुकदमा अपराध संख्या 453/19 थाना डीह राज्य बनाम नीरज यादव के मामले मे अभियुक्त नीरज को अन्तर्गत धारा 376,506 ipc में दोषी पाए जाने पर आज न्यायलय के आदेश पर दोषी पर 10 वर्ष का कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित करते हुए जिला कारागार रायबरेली भेज दिया गया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फ़ौजदारी दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि घटना की रिपोर्ट थाना डीह में प्रार्थिनी द्वारा पंजीकृत करायी गई थी पिता द्वारा प्रार्थना पत्र में बताया गया था कि दिनांक 23/04/2019 समय रात के 10 बजे की है पीड़िता गेहूं काटकर घर वापस आ रही थी जैसे ही गाँव के किनारे आम के बाग के पास पहुँची तो पड़ोस के नीरज यादव ने पकड़कर उसे ज़मीन में गिरा दिया और ज़बरदस्ती कट्टा लगाकर उसके साथ बलात्कार किया
पीड़िता की ओर से 6 साक्षियों को न्यायलय मे परीक्षित कराया गया प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त नीरज को न्यायलय द्वारा दस वर्ष के कारावास और 12 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई गई है
अनुज मौर्य रिपोर्ट


