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गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की संपत्ति कुर्क

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गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की संपत्ति कुर्क

अयोध्या। बीकापुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत तीनों थानों तारुन हैदरगंज बीकापुर कोतवाली आदि थानों के अंतर्गत आने वाले चौकी प्रभारियों को भी हिदायत दी गई है।

अपराध पर नियंत्रण हेतु अयोध्या पुलिस द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत थानाध्यक्ष तारुन द्वारा धारा 3(1)यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट कोतवाली बीकापुर की विवेचना मे नामित आरोपी के द्वारा अपराध जगत से अर्जित की गई चल संपत्ति को कुर्क कर दिया गया।

पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रमोद कुमार यादव द्वारा बताया गया कि यूपी गैंगस्टर एक्ट के आरोपी मो चादंबाबू खान पुत्र स्व बसारत खान निवासी मियागंज शंकरपुर थाना कोतवाली बीकापुर के द्वारा अपराध जगत से अर्जित चल सम्पत्ति एक अदद मोटरसाइकिल साइन ड्रम यू0पी0-42 बीसी- 5370 लाल रंग कीमती (70,000 रुपया) को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन मे धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट मे थानाध्यक्ष तारुन द्वारा कब्जा पुलिस मे लेकर कुर्क किया गया।

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